राहवीर योजना के तहत घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले को मिलेंगे 25 हजार रुपये
कैथल, 09 मई 2026: डीसी अपराजिता ने बताया कि केंद्र सरकार की राहवीर योजना को हरियाणा में मुख्यमंत्री :contentReference[oaicite:0]{index=0} के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने लागू किया है। इस योजना के तहत सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को गोल्डन ऑवर, यानी एक घंटे के भीतर अस्पताल पहुंचाने वाले मददगार को 25 हजार रुपये का इनाम दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि योजना का मुख्य उद्देश्य सड़क हादसों में घायल लोगों को समय पर उपचार उपलब्ध करवाना और आमजन को मदद के लिए प्रोत्साहित करना है। मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 की धारा 134-ए तथा भारत सरकार की 29 सितंबर 2020 की अधिसूचना के तहत मददगार व्यक्ति को कानूनी संरक्षण भी प्रदान किया जाएगा।
डीसी ने बताया कि घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले को सात दिन के भीतर 25 हजार रुपये की पुरस्कार राशि और प्रशस्ति-पत्र दिया जाएगा। यदि एक से अधिक लोगों ने मदद की है तो पुरस्कार राशि समान रूप से बांटी जाएगी, जबकि प्रशस्ति-पत्र सभी को दिए जाएंगे। एक व्यक्ति एक वर्ष में अधिकतम पांच बार यह पुरस्कार प्राप्त कर सकता है।
योजना का लाभ लेने के लिए राहवीर को अपना नाम, मोबाइल नंबर, घटनास्थल का विवरण और बैंक खाते की जानकारी देनी होगी। इसके साथ संबंधित पुलिस थाना और अस्पताल से प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा।
जिला स्तर पर योजना के लिए चार सदस्यीय मूल्यांकन समिति गठित की गई है, जिसमें उपायुक्त अध्यक्ष, डीटीओ-कम-आरटीए सचिव, पुलिस अधीक्षक सदस्य तथा सीएमओ या एसएमओ सदस्य के रूप में शामिल होंगे। समिति की सिफारिश के बाद परिवहन विभाग द्वारा सात दिन के भीतर राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।
डीसी अपराजिता ने बताया कि राहवीर योजना की समय सीमा 31 मार्च 2026 तक निर्धारित की गई है। उन्होंने आमजन से अपील की कि सड़क दुर्घटना के दौरान घायल व्यक्ति की सहायता कर इस जनहितकारी योजना का लाभ उठाएं और मानवता की मिसाल पेश करें।









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