सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के नए नियमों की शत प्रतिशत पालना सुनिश्चित करें: डीसी अपराजिता
कैथल, 22 मई: डीसी अपराजिता ने स्थानीय नगर निकाय विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और नए नियमों की शत-प्रतिशत पालना सुनिश्चित की जाए।
स्वच्छ भारत मिशन और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर आयोजित बैठक में डीसी ने बल्क वेस्ट जनरेटर संस्थानों की पहचान कर उन्हें वेस्ट सेग्रीगेशन के नए नियमों के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आमजन को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष अभियान भी चलाए जाएं।
इससे पहले अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी उपायुक्तों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। बैठक में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स-2026, कचरा प्रबंधन, डंप साइट सुधार, प्लास्टिक वेस्ट नियंत्रण और जनजागरूकता गतिविधियों की समीक्षा की गई।
डीसी अपराजिता ने बताया that अब कचरे को चार श्रेणियों — सूखा कचरा, गीला कचरा, सेनेटरी वेस्ट और स्पेशल केयर वेस्ट — में अलग किया जाएगा। इसके लिए कचरा संग्रहण व्यवस्था को और मजबूत करने तथा जल्द ही एसओपी जारी करने की बात कही गई।
उन्होंने नगर निकाय विभाग को निर्देश दिए कि शत-प्रतिशत वेस्ट प्रोसेसिंग सुनिश्चित की जाए और पुराने डंप साइट तथा लेगेसी वेस्ट के निस्तारण को प्राथमिकता दी जाए। साथ ही जिले में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक विशेष सेल और नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश भी दिए गए।
डीसी ने सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंध की सख्ती से पालना करवाने, बाजारों और व्यावसायिक क्षेत्रों में नियमित निरीक्षण करने तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।
उन्होंने कहा कि स्वच्छता केवल प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं बल्कि सामाजिक दायित्व भी है। स्कूलों, बाजारों, संस्थानों और सामाजिक संगठनों के सहयोग से जागरूकता अभियान चलाकर स्वच्छ भारत मिशन के उद्देश्यों को प्रभावी रूप से पूरा किया जाए।
बैठक में डीएमसी कपिल शर्मा, डीएसपी बीरभान, एआईपीआरओ अमित कौशिक तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।











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