राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सहमति से मामलों के समाधान पर जोर, न्यायालयों का बोझ कम करने और आमजन को त्वरित न्याय दिलाने का प्रयास
कैथल, 11 अगस्त। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार कैथल न्यायिक परिसर में 12 सितंबर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षा कंचन माही की देखरेख में किया जाएगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कंवल कुमार ने बताया कि लोक अदालत को आमतौर पर जनता की अदालत के रूप में जाना जाता है। यह विवादों के समाधान का एक सरल, सुलभ और प्रभावी माध्यम है। लोक अदालत का उद्देश्य संबंधित पक्षों की सहमति से मामलों का समाधान कर उन्हें शीघ्र न्याय उपलब्ध करवाना है।
विभिन्न प्रकार के मामलों का होगा निपटारा
12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न श्रेणियों के कानूनी विवादों को आपसी सहमति के आधार पर सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। इनमें प्रमुख रूप से वित्तीय मामले, पारिवारिक विवाद और यातायात चालान सहित अन्य उपयुक्त मामलों को शामिल किया जाएगा।
कंवल कुमार ने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से विवादों का सरल तरीके से समाधान होने से आमजन को लंबी कानूनी प्रक्रिया और प्रतीक्षा से राहत मिल सकती है। यह व्यवस्था न्यायालयों में लंबित मामलों का बोझ कम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
आपसी सहमति से समाधान पर जोर
राष्ट्रीय लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य पक्षकारों के बीच आपसी सहमति कायम कर विवादों का समाधान करना है। लोक अदालत के माध्यम से पक्षकारों को अपने विवाद को सरल प्रक्रिया के जरिए सुलझाने का अवसर मिलता है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने आमजन से अपील की है कि वे राष्ट्रीय लोक अदालत के इस अवसर का लाभ उठाएं और आपसी सहमति से विवादों के समाधान की दिशा में आगे बढ़ें।

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