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दयालु-2 योजना के तहत 13 पीड़ितों को मुआवजे की मंजूरी, 90 दिन में करें आवेदन : एडीसी

दयालु-2 योजना के तहत 13 पीड़ितों को मुआवजे की मंजूरी, 90 दिन में करें आवेदन : एडीसी

📍 कैथल | 🗓️ 3 जून 2026

कैथल: एडीसी डॉ. सुशील कुमार की अध्यक्षता में आयोजित जिला स्तरीय समिति की बैठक में दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु-2) के तहत प्राप्त आवेदनों की समीक्षा की गई। बैठक में 30 आवेदनों पर विचार किया गया, जिनमें से 13 मामलों को मुआवजे की मंजूरी प्रदान की गई।

एडीसी ने कहा कि दयालु-2 योजना सरकार की महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी योजना है, जिसके तहत बेसहारा पशुओं के हमले या काटने से प्रभावित लोगों और उनके परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। उन्होंने पात्र परिवारों से घटना के 90 दिनों के भीतर आवेदन करने की अपील की।

बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार मंजूर किए गए 13 मामलों में 12 मामले कुत्तों के काटने से संबंधित हैं, जबकि एक मामले में बेसहारा पशु के हमले से घायल व्यक्ति को मुआवजा देने की स्वीकृति दी गई। एक आवेदन पर विभागीय मुख्यालय से मार्गदर्शन लेने का निर्णय लिया गया, जबकि 16 आवेदन नियमों की शर्तें पूरी न होने के कारण अस्वीकृत कर दिए गए।

एडीसी डॉ. सुशील कुमार ने कहा कि योजना का लाभ पात्र व्यक्तियों तक समय पर पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि आवेदनकर्ताओं की हर संभव सहायता करें और आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति करवाकर पात्र लोगों को योजना का लाभ दिलाएं।

उन्होंने बताया कि योजना के तहत सार्वजनिक स्थानों पर बेसहारा पशुओं जैसे गाय, बैल, कुत्ता, नीलगाय, गधा या खच्चर आदि के हमले से मृत्यु, दिव्यांगता या चोट लगने की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। कुत्ते के काटने के मामलों में प्रति दांत के निशान के आधार पर 10 हजार रुपये तक की सहायता का प्रावधान है।

योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का हरियाणा का स्थायी निवासी होना तथा परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) होना आवश्यक है। घटना हरियाणा की सीमा के भीतर हुई हो और आवेदन 90 दिनों के भीतर ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज किया गया हो।

बैठक में डीडीपीओ रीतू लाठर, सीएमओ डॉ. रेनू चावला, डीएसपी बीरभान सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

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