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अब टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ट्रिब्यूनल में ऑनलाइन दायर की जा सकेगी अपील : डीसी अपराजिता

अब टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ट्रिब्यूनल में ऑनलाइन दायर की जा सकेगी अपील : डीसी अपराजिता

📍 कैथल | 🗓️ 29 मई 2026

कैथल: हरियाणा सरकार ने डिजिटल गवर्नेंस और नागरिक सुविधाओं को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ट्रिब्यूनल के लिए ऑनलाइन अपील फाइलिंग सिस्टम शुरू कर दिया है। इस नई व्यवस्था से आमजन अब घर बैठे अपनी अपील ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे।

उपायुक्त अपराजिता ने जानकारी देते हुए बताया कि पहले ट्रिब्यूनल में अपील दायर करने के लिए लोगों को स्वयं या अपने कानूनी प्रतिनिधि के माध्यम से ट्रिब्यूनल कार्यालय जाना पड़ता था। इस प्रक्रिया में समय, धन और श्रम की अधिक खपत होती थी। अब ऑनलाइन प्रणाली लागू होने से लोगों को इस परेशानी से राहत मिलेगी।

उन्होंने बताया कि हरियाणा शेड्यूल रोड्स एंड कंट्रोल्ड एरिया रिस्ट्रिक्शन ऑफ अनरेगुलेटेड डेवलपमेंट एक्ट, 1963 के तहत अवैध निर्माणों के खिलाफ जिला नगर योजनाकार (डीटीपी) द्वारा कार्रवाई की जाती है। यदि कोई व्यक्ति इस कार्रवाई से प्रभावित होता है, तो उसे ट्रिब्यूनल में अपील करने का कानूनी अधिकार प्राप्त है।

नई व्यवस्था के तहत प्रभावित व्यक्ति अब अपने घर से ही ऑनलाइन माध्यम के जरिए अपील दर्ज कर सकेंगे। इससे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, सरल और सुविधाजनक बनेगी तथा लोगों को कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

डीसी ने जिले के नागरिकों से अपील की कि वे इस डिजिटल सुविधा का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और आवश्यकता पड़ने पर विभाग के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से अपनी अपील ऑनलाइन दर्ज करें। उन्होंने कहा कि सरकार नागरिक सेवाओं को सरल और सुगम बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है।

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