कैथल, 24 अगस्त 2026: वर्ष 2017 में गांव पाडला में युवक की पीट-पीटकर हत्या करने और दूसरे युवक पर जानलेवा हमला करने के मामले में कैथल की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। जिला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एडीजे) डॉ. नंदिता कौशिक की अदालत ने पांच आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और प्रत्येक पर 2 लाख 42 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
दोषी ठहराए गए आरोपियों की पहचान गांव पाडला निवासी देवेंद्र उर्फ बिंद्र, संजीव, मनीराम उर्फ मुन्नी, श्रीभगवान और सुभाष के रूप में हुई है। अदालत ने सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जुर्माना अदा नहीं करने पर प्रत्येक दोषी को एक-एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
शादी समारोह से लौटते समय हुआ था विवाद
पुलिस प्रवक्ता के अनुसार, मालखेड़ी निवासी मोहित के बयान पर थाना सदर कैथल में मामला दर्ज किया गया था। शिकायत के मुताबिक, 3 मार्च 2017 को मोहित अपने दोस्त प्रदीप निवासी दिल्लोवाली के साथ सांघन गांव में एक शादी समारोह में शामिल होने गया था। रात करीब 11 बजे दोनों बाइक से पाडला लौट रहे थे।
पाडला गांव के बीच में प्रदीप एक मकान के बाहर रुककर एक लड़की से बातचीत करने लगा। इसी दौरान लड़की ने उन्हें वहां से चले जाने के लिए कहा और बताया कि उसका चाचा आ रहा है। आरोप है कि इसके बाद वहां पहुंचे एक व्यक्ति ने परिवार के अन्य लोगों को हथियारों सहित बुला लिया।
दोनों युवकों को घर में ले जाकर की गई मारपीट
आरोपियों ने दोनों युवकों की बाइक गिराकर उन्हें जबरन घर के अंदर ले लिया। इसके बाद दोनों को एक बाड़े में ले जाकर उनके हाथ बांध दिए गए और उनके साथ मारपीट की गई। गंभीर मारपीट के दौरान प्रदीप की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मोहित गंभीर रूप से घायल हो गया। सुबह उसके परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे।
घटना की सूचना मिलने के बाद थाना सदर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी।
तकनीकी और वैज्ञानिक साक्ष्यों से पुलिस ने जुटाए ठोस प्रमाण
पुलिस ने मामले की जांच के दौरान तकनीकी और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया। जांच में जुटाए गए ठोस प्रमाणों के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ चालान अदालत में पेश किया।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक कुलदीप गर्ग ने मजबूत पैरवी की। अभियोजन पक्ष ने अदालत के समक्ष कुल 25 गवाह पेश किए।
95 पृष्ठ के फैसले में पांचों आरोपी दोषी
अदालत ने मामले में पेश किए गए सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयानों का विस्तृत परीक्षण किया। इसके बाद अदालत ने अपने 95 पृष्ठ के विस्तृत निर्णय में देवेंद्र उर्फ बिंद्र, संजीव, मनीराम उर्फ मुन्नी, श्रीभगवान और सुभाष को दोषी ठहराया और सभी को उम्रकैद की सजा सुनाई। प्रत्येक दोषी पर 2 लाख 42 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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