कैथल, 2 जुलाई। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) ने बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित और प्रभावी समाधान के लिए प्रत्येक मंगलवार उपभोक्ता शिकायत निवारण बिजली अदालत (फोरम) आयोजित करने का निर्णय लिया है।
यूएचबीवीएन के अधीक्षक अभियंता सोमबीर भालोठिया ने बताया कि बिजली अदालत एसई (ऑपरेशन) सर्कल, कैथल कार्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में सुबह 11:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक आयोजित होगी। जुलाई माह में यह अदालत 7 जुलाई, 14 जुलाई, 21 जुलाई और 28 जुलाई 2026 को लगेगी।
उन्होंने बताया कि बिजली अदालत में गलत बिजली बिल, मीटर रीडिंग से जुड़ी शिकायतें, खराब मीटर और अन्य बिजली संबंधी समस्याओं की सुनवाई की जाएगी। जिन उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान संबंधित एसडीओ या कार्यकारी अभियंता (एक्सईएन) स्तर पर नहीं हो पाया है, वे निर्धारित तिथि और समय पर अपनी शिकायत बिजली अदालत में प्रस्तुत कर सकते हैं।
अधीक्षक अभियंता ने सभी बिजली उपभोक्ताओं से अपील की कि वे निर्धारित समय पर बिजली अदालत में पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराएं, ताकि उनका शीघ्र और प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जा सके।

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