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कैथल में 21 और 28 जुलाई को आयोजित होगी बिजली अदालत, उपभोक्ताओं की शिकायतों का होगा त्वरित समाधान

कैथल, 20 जुलाई। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) द्वारा बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित एवं प्रभावी समाधान के लिए 21 जुलाई और 28 जुलाई 2026 को उपभोक्ता शिकायत निवारण बिजली अदालत (फोरम) का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी यूएचबीवीएन के अधीक्षक अभियंता भूपेंद्र सिंह ने दी।

उन्होंने बताया कि बिजली अदालत का आयोजन एसई (ऑपरेशन) सर्कल, यूएचबीवीएन, कैथल कार्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक किया जाएगा। यह फोरम प्रत्येक मंगलवार को आयोजित किया जाता है, जहां उपभोक्ताओं की लंबित बिजली संबंधी शिकायतों की सुनवाई की जाती है।

इन शिकायतों की होगी सुनवाई

बिजली अदालत में निम्नलिखित समस्याओं से संबंधित शिकायतों पर सुनवाई होगी:

  • गलत बिजली बिल
  • मीटर रीडिंग में त्रुटि
  • खराब या दोषपूर्ण बिजली मीटर
  • अन्य बिजली आपूर्ति एवं सेवा संबंधी शिकायतें

किन उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ

अधीक्षक अभियंता ने बताया कि जिन उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान संबंधित एसडीओ या कार्यकारी अभियंता (एक्सईएन) स्तर पर नहीं हो पाया है, वे निर्धारित तिथि और समय पर बिजली अदालत में अपनी शिकायत प्रस्तुत कर सकते हैं।

उन्होंने सभी बिजली उपभोक्ताओं से अपील की कि वे समय पर बिजली अदालत में पहुंचकर अपनी समस्याएं रखें, ताकि उनका शीघ्र, पारदर्शी और प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जा सके।

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