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कृषि यंत्रों पर 50% सब्सिडी: हरियाणा के किसान 3 अगस्त 2026 तक करें ऑनलाइन आवेदन, जानें पात्रता, दस्तावेज और पूरी प्रक्रिया

कैथल, 20 जुलाई। हरियाणा सरकार ने धान कटाई सीजन के दौरान फसल अवशेष (पराली) प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए किसानों के लिए बड़ी राहत दी है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने विभिन्न कृषि यंत्रों पर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी देने की योजना शुरू की है। जिला उपायुक्त अपराजिता ने बताया कि इच्छुक किसान 3 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

सरकार का उद्देश्य किसानों को आधुनिक कृषि यंत्र उपलब्ध कराकर पराली जलाने की घटनाओं में कमी लाना, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना और खेती की लागत कम करना है।

3 अगस्त 2026 तक करें ऑनलाइन आवेदन

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अनुसार किसान विभाग के आधिकारिक पोर्टल www.agriharyana.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 3 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है। समय सीमा के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

कौन-कौन किसान हैं पात्र?

उपनिदेशक कृषि एवं किसान कल्याण विभाग डॉ. रविंद्र हुड्डा ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को निम्न शर्तें पूरी करनी होंगी—

  • मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर खरीफ एवं रबी 2025-26 का पंजीकरण होना जरूरी है।
  • एक परिवार पहचान पत्र (PPP) से केवल एक किसान एक मशीन के लिए आवेदन कर सकता है।
  • पिछले दो वर्षों में किसान के रिकॉर्ड में पराली जलाने की रेड एंट्री नहीं होनी चाहिए।
  • स्ट्रॉ बेलर के पात्र किसान रोटरी स्लेशर और हे रेक मशीन के लिए भी आवेदन कर सकते हैं।
  • संबंधित PPP के किसी सदस्य ने पिछले तीन वर्षों में उसी मशीन पर कृषि विभाग की सब्सिडी नहीं ली हो।

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

ऑनलाइन आवेदन के दौरान किसानों को निम्न दस्तावेज अपलोड करने होंगे—

  • पैन कार्ड
  • ट्रैक्टर की आरसी (PPP के किसी भी सदस्य के नाम)
  • छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए पटवारी की रिपोर्ट
  • स्वयं घोषणा पत्र

अधिक आवेदन आने पर कैसे होगा चयन?

सहायक कृषि अभियंता इंजीनियर जगदीश मलिक ने बताया कि यदि लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो पात्र लाभार्थियों का चयन जिला स्तरीय कार्यकारी समिति की निगरानी में लॉटरी प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा।

इन कृषि यंत्रों पर मिलेगी 50% सब्सिडी

योजना के तहत किसानों को निम्न कृषि यंत्रों की खरीद पर 50 प्रतिशत तक अनुदान मिलेगा—

  • सुपर एसएमएस
  • हैप्पी सीडर
  • स्मार्ट सीडर
  • पैडी स्ट्रॉ चॉपर/मल्चर
  • रोटरी स्लेशर
  • जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल
  • सुपर सीडर
  • सरफेस सीडर
  • स्ट्रॉ बेलर
  • स्ट्रॉ रेक
  • क्रॉप रीपर
  • ट्रैक्टर माउंटेड लोडर (बिना ट्रैक्टर)
  • ट्रैक्टर ड्रॉन टेडर मशीन

कृषि विभाग की किसानों से अपील

कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न करें और समय रहते ऑनलाइन आवेदन पूरा करें। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए किसान सहायक कृषि अभियंता कार्यालय, जिला परिषद भवन, कैथल में संपर्क कर सकते हैं।


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हरियाणा कृषि यंत्र सब्सिडी 2026: 50% अनुदान के लिए 3 अगस्त तक करें ऑनलाइन आवेदन | पात्रता, दस्तावेज और पूरी जानकारी

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हरियाणा सरकार किसानों को कृषि यंत्रों पर 50% सब्सिडी दे रही है। 3 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन आवेदन करें। जानें पात्रता, जरूरी दस्तावेज, चयन प्रक्रिया, आवेदन की अंतिम तिथि और किन कृषि मशीनों पर मिलेगा अनुदान।

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