7 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेंगे जिलाधीश अपराजिता के आदेश, अनाधिकृत प्रवेश और हथियार ले जाने पर प्रतिबंध
कैथल, 18 अगस्त। एएनएम, जीएनएम एवं एमपीएचडब्ल्यू परीक्षाओं को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और सुचारू ढंग से संपन्न करवाने के लिए जिलाधीश अपराजिता ने जिला कैथल में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किए हैं। ये आदेश 7 सितंबर 2026 तक परीक्षा के दौरान प्रभावी रहेंगे।
जारी आदेशों के अनुसार, जिले के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर परीक्षाओं के मद्देनजर परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में लाठी, डंडा, जेली अथवा किसी भी प्रकार के घातक हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों की 100 मीटर की परिधि में किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति के प्रवेश पर भी रोक लगाई गई है।
परीक्षा केंद्रों के आसपास फोटो कॉपी और कंप्यूटर की दुकानें रहेंगी बंद
जिलाधीश के आदेश के तहत परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में स्थित सभी फोटो कॉपी एवं कंप्यूटर की दुकानों का संचालन प्रतिबंधित रहेगा। प्रशासन द्वारा परीक्षा केंद्रों के आसपास कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं।
पुलिस और ड्यूटी पर तैनात लोक सेवकों को छूट
आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि ये प्रतिबंध ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मचारियों एवं अन्य लोक सेवकों पर लागू नहीं होंगे। परीक्षा प्रक्रिया के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन और पुलिस विभाग द्वारा आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी।
आदेशों की अवहेलना पर होगी कानूनी कार्रवाई
जिलाधीश अपराजिता ने बताया कि आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, मामले में लागू अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत भी कार्रवाई की जा सकती है।
जिला प्रशासन ने ANM, GNM और MPHW परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों एवं आमजन से प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पालना करने की अपील की है। प्रशासन ने परीक्षा प्रक्रिया को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और सुचारू रूप से संपन्न करवाने में सभी से सहयोग करने का आग्रह किया है।
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SEO Meta Description: कैथल में ANM, GNM और MPHW परीक्षाओं को लेकर जिलाधीश अपराजिता ने धारा 163 लागू की। 7 सितंबर तक परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर दायरे में हथियार, अनाधिकृत प्रवेश और फोटो कॉपी-कंप्यूटर दुकानों पर प्रतिबंध रहेगा।
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