कैथल, 5 अगस्त। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण (डीएलएसए), कैथल के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) कंवल कुमार ने बताया कि माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण (NALSA) तथा मध्यस्थता एवं सुलह परियोजना समिति, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मार्गदर्शन में देशव्यापी विशेष अभियान ‘मेडिएशन फॉर द नेशन 3.0’ आयोजित किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य न्यायालयों में लंबित एवं समझौते की संभावना वाले मामलों का आपसी सहमति से त्वरित, सरल और कम खर्च में समाधान सुनिश्चित करना है।
उन्होंने बताया कि 30 सितंबर 2026 तक मध्यस्थता योग्य मामलों की पहचान की जाएगी, जबकि 1 अक्टूबर 2026 से अभियान का औपचारिक शुभारंभ होगा। अभियान के तहत वैवाहिक विवाद, मोटर दुर्घटना दावा, घरेलू हिंसा, चेक बाउंस (धारा-138 एनआई एक्ट), वाणिज्यिक एवं व्यापारिक विवाद, सेवा संबंधी मामले, समझौता योग्य आपराधिक मामले, उपभोक्ता विवाद, विभागीय वसूली, संपत्ति विभाजन, किरायेदारी एवं बेदखली, भूमि अधिग्रहण सहित अन्य उपयुक्त सिविल मामलों को मध्यस्थता के लिए चिन्हित किया जाएगा।
सीजेएम कंवल कुमार ने कहा कि मध्यस्थता (Mediation) ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें एक निष्पक्ष मध्यस्थ की सहायता से दोनों पक्ष आपसी सहमति के आधार पर विवाद का समाधान करते हैं। इससे न केवल समय और धन की बचत होती है, बल्कि आपसी रिश्ते भी सुरक्षित रहते हैं। उन्होंने बताया कि मध्यस्थता की पूरी प्रक्रिया गोपनीय होती है और पक्षकार अपनी सुविधा एवं सहमति के अनुसार समाधान तक पहुंच सकते हैं।
उन्होंने जिले के नागरिकों, अधिवक्ताओं, सरकारी विभागों, संस्थानों तथा न्यायालयों में लंबित मामलों के पक्षकारों से इस विशेष अभियान का अधिकतम लाभ उठाने की अपील की। जिन लोगों के मामले न्यायालयों में लंबित हैं या जो अदालत में वाद दायर करने से पहले ही विवाद का समाधान चाहते हैं, वे जिला न्यायालय परिसर स्थित मध्यस्थता एवं सुलह केंद्र, कैथल अथवा जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, कैथल से संपर्क कर सकते हैं।
सीजेएम ने बताया कि अभियान के दौरान मध्यस्थता योग्य मामलों की सूची न्यायालयों के नोटिस बोर्ड, बार एसोसिएशन तथा संबंधित आधिकारिक वेबसाइटों पर भी प्रदर्शित की जाएगी, ताकि अधिक से अधिक लोग इस सुविधा का लाभ उठा सकें।
उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की जानकारी, सहायता या मध्यस्थता संबंधी मार्गदर्शन के लिए आमजन जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, कैथल के हेल्पलाइन नंबर 01746-235759 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा, न्यायालयों में लंबित मामलों के पक्षकार अपने संबंधित न्यायालय के समक्ष आवेदन देकर अपने मामले को मध्यस्थता एवं सुलह केंद्र भेजे जाने का अनुरोध भी कर सकते हैं, जिससे विवादों का सौहार्दपूर्ण, त्वरित और कम खर्च में समाधान संभव हो सके।
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