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सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत 8 जून को सोमनाथ के लिए रवाना होगी विशेष ट्रेन : डीसी अपराजिता

सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत 8 जून को सोमनाथ के लिए रवाना होगी विशेष ट्रेन : डीसी अपराजिता

कैथल। डीसी अपराजिता ने बताया कि श्री सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है। इसके तहत हरियाणा के वरिष्ठ नागरिकों को पवित्र श्री सोमनाथ मंदिर, प्रभास पाटन (गुजरात) के दर्शन करवाने के लिए 8 जून को विशेष ट्रेन रवाना की जाएगी।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र से इस विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। योजना के तहत पात्र श्रद्धालुओं को पूरी तरह निशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की जाएगी। यात्रा के दौरान आवास, भोजन, चिकित्सा सहायता एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं हरियाणा सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाएंगी।

डीसी अपराजिता ने कहा कि इच्छुक वरिष्ठ नागरिक 6 जून 2026 तक सरल हरियाणा पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकते हैं। लाभार्थियों का चयन पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने पात्र नागरिकों से समय रहते आवेदन करने की अपील की ताकि वे इस धार्मिक एवं आध्यात्मिक यात्रा का लाभ प्राप्त कर सकें।

उन्होंने जिले के पात्र वरिष्ठ नागरिकों से इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आह्वान किया।

परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम होना आवश्यक

डीसी ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए तथा परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। योजना के नियमों के अनुसार कोई भी पात्र व्यक्ति तीन वर्ष में केवल एक बार ही इस सुविधा का लाभ उठा सकता है।

आवेदन के बाद डीआईपीआरओ कार्यालय में सूचना देना अनिवार्य

उन्होंने बताया कि ऑनलाइन पंजीकरण के बाद लाभार्थियों को 6 जून तक जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी कार्यालय, लघु सचिवालय कैथल में अपनी उपस्थिति एवं विवरण दर्ज करवाना अनिवार्य होगा, ताकि यात्रा संबंधी सभी व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित की जा सकें।

शारीरिक रूप से फिट होने का प्रमाण पत्र जरूरी

डीसी अपराजिता ने कहा कि आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए। आवेदन के साथ वैध फोटो पहचान पत्र, परिवार पहचान पत्र (पीपीपी), यात्रा के लिए शारीरिक रूप से फिट होने का चिकित्सकीय प्रमाण पत्र तथा पिछले तीन वर्षों में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना का लाभ न लेने संबंधी घोषणा पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

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