कैथल, 28 जुलाई। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग कैथल ने किसानों से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत खरीफ-2026 सीजन की अधिसूचित फसलों का बीमा 31 जुलाई 2026 तक करवाने की अपील की है। विभाग के उप निदेशक रविंद्र हुड्डा ने बताया कि हरियाणा सरकार ने जिला कैथल के लिए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी को योजना के संचालन हेतु अधिसूचित किया है।
योजना के अंतर्गत धान, बाजरा, मक्का, कपास और मूंग जैसी प्रमुख खरीफ फसलों को शामिल किया गया है। प्राकृतिक आपदाओं, अत्यधिक वर्षा, सूखा, बाढ़ और अन्य जोखिमों से होने वाले नुकसान की स्थिति में किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना लागू की गई है।
खरीफ फसलों के लिए प्रति हेक्टेयर प्रीमियम
कृषि विभाग के अनुसार किसानों को निम्नानुसार प्रीमियम राशि जमा करनी होगी:
- धान: ₹2,231.22 प्रति हेक्टेयर
- बाजरा: ₹1,075.58 प्रति हेक्टेयर
- मक्का: ₹1,144.22 प्रति हेक्टेयर
- कपास: ₹5,706.80 प्रति हेक्टेयर
- मूंग: ₹1,001.18 प्रति हेक्टेयर
ऋणी और गैर-ऋणी दोनों किसान उठा सकते हैं लाभ
विभाग ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अब ऋणी किसानों के लिए भी वैकल्पिक है। वहीं गैर-ऋणी किसान भी योजना का लाभ लेकर अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं।
फसल बीमा के लिए आवश्यक दस्तावेज
गैर-ऋणी किसानों को फसल बीमा करवाने के लिए निम्न दस्तावेज साथ लेकर निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) जाना होगा:
- जमीन की फर्द
- आधार कार्ड
- बैंक खाते का विवरण
- फसल का विवरण
- फसल बुवाई प्रमाण पत्र
- मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर पंजीकरण का प्रमाण
इसके अलावा किसान जिला के संबंधित खंड कृषि अधिकारियों के कार्यालयों में उपलब्ध बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों से भी संपर्क कर सकते हैं।
अंतिम तिथि का इंतजार न करें
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने सभी किसानों से अपील की है कि वे 31 जुलाई 2026 की अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना अपनी अधिसूचित खरीफ फसलों का समय पर बीमा करवाकर योजना का लाभ सुनिश्चित करें।
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