कैथल, 8 जुलाई। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की सेकेंडरी एवं सीनियर सेकेंडरी कम्पार्टमेंट परीक्षाओं को नकलमुक्त और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। जिलाधीश अपराजिता ने 9 जुलाई से 18 जुलाई तक जिले के सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास दंड प्रक्रिया संहिता, 2023 की धारा 163 लागू करने के आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेशों के अनुसार परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों के आसपास स्थित फोटोस्टेट की दुकानें भी परीक्षा अवधि के दौरान बंद रहेंगी, ताकि किसी भी प्रकार की नकल या अनुचित गतिविधि पर रोक लगाई जा सके।
हालांकि, यह प्रतिबंध परीक्षा ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों तथा पुलिस बल के जवानों पर लागू नहीं होगा। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधीश ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था, कानून-व्यवस्था और नकल रोकने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित किए जाएं, ताकि परीक्षाएं निष्पक्ष एवं पारदर्शी वातावरण में संपन्न हो सकें।
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हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 9 से 18 जुलाई तक होने वाली कम्पार्टमेंट परीक्षाओं के दौरान कैथल में सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में धारा 163 लागू रहेगी। फोटोस्टेट की दुकानें भी परीक्षा अवधि में बंद रहेंगी।

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