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बिजली अदालत में होगा बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान, 14, 21 और 28 जुलाई को होगी सुनवाई

कैथल, 8 जुलाई। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) ने बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित और प्रभावी समाधान के लिए जुलाई माह में उपभोक्ता शिकायत निवारण बिजली अदालत (फोरम) आयोजित करने का कार्यक्रम जारी किया है। यह बैठकें 14 जुलाई, 21 जुलाई और 28 जुलाई को आयोजित की जाएंगी।

यूएचबीवीएन के अधीक्षक अभियंता सोमबीर भालोठिया ने बताया कि बिजली अदालत का आयोजन एसई (ऑपरेशन) सर्कल, यूएचबीवीएन, कैथल कार्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक किया जाएगा। इस दौरान बिजली उपभोक्ता अपनी लंबित शिकायतें सीधे फोरम के समक्ष रख सकेंगे।

उन्होंने बताया कि बिजली अदालत में गलत बिजली बिल, मीटर रीडिंग में त्रुटि, खराब मीटर और अन्य बिजली संबंधी शिकायतों की सुनवाई की जाएगी। जिन उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान संबंधित एसडीओ और कार्यकारी अभियंता (एक्सईएन) स्तर पर नहीं हो पाया है, वे निर्धारित तिथि पर अपनी शिकायत लेकर बिजली अदालत में उपस्थित हो सकते हैं।

अधीक्षक अभियंता ने सभी बिजली उपभोक्ताओं से अपील की कि वे तय समय पर बिजली अदालत में पहुंचकर अपनी शिकायतें दर्ज कराएं, ताकि उनका शीघ्र, पारदर्शी और प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जा सके।

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कैथल में बिजली अदालत 14, 21 और 28 जुलाई को, गलत बिजली बिल और मीटर शिकायतों का होगा समाधान

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कैथल में यूएचबीवीएन की बिजली अदालत 14, 21 और 28 जुलाई 2026 को आयोजित होगी। गलत बिजली बिल, मीटर रीडिंग, खराब मीटर और अन्य बिजली संबंधी शिकायतों का किया जाएगा समाधान।

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