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30 मई को न्यायिक परिसर में विशेष लोक अदालत का आयोजन, चेक बाउंस मामलों का होगा निपटारा

30 मई को न्यायिक परिसर में विशेष लोक अदालत का आयोजन, चेक बाउंस मामलों का होगा निपटारा

📍 कैथल | 🗓️ 28 मई 2026

कैथल, 28 मई: हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कैथल की अध्यक्ष एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश कंचन माही की देखरेख में 30 मई (शनिवार) को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।

यह विशेष लोक अदालत जिला न्यायालय परिसर कैथल तथा उपमंडलीय न्यायालय गुहला में आयोजित की जाएगी।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कंवल कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि इस विशेष लोक अदालत में मुख्य रूप से परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अंतर्गत लंबित चेक बाउंस मामलों का आपसी समझौते और सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटारा किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से पक्षकारों को शीघ्र, सरल और सुलभ न्याय उपलब्ध करवाया जाता है, जिससे समय और धन दोनों की बचत होती है।

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कंवल कुमार ने संबंधित पक्षकारों, अधिवक्ताओं और बैंक प्रतिनिधियों से अपील की कि वे अधिक से अधिक संख्या में लोक अदालत का लाभ उठाएं और अपने मामलों का आपसी सहमति से समाधान करवाएं।

उन्होंने बताया कि लोक अदालत में मामलों के निपटारे से पक्षकारों के बीच आपसी सौहार्द बना रहता है और निर्णय के विरुद्ध अपील का प्रावधान भी नहीं होता। साथ ही, न्यायालय शुल्क भी नियमानुसार वापस किया जाता है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कैथल ने सभी संबंधित पक्षकारों से विशेष लोक अदालत में सहयोग करने का आग्रह किया है।

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