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कैथल: एससी-एसटी निवारण अधिनियम के तहत पीड़ितों को समयबद्ध मिले राहत राशि, डीसी अपराजिता ने अधिकारियों को दिए निर्देश


कैथल, 6 जुलाई। जिला उपायुक्त अपराजिता की अध्यक्षता में सोमवार को लघु सचिवालय में जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के प्रभावी क्रियान्वयन, पीड़ितों को समयबद्ध राहत राशि उपलब्ध कराने तथा विभागों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर विस्तृत चर्चा की गई।
बैठक के दौरान उपायुक्त अपराजिता ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत पात्र पीड़ितों को मिलने वाली राहत राशि में किसी भी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शिकायत दर्ज होने के बाद कानून के प्रावधानों के अनुसार राहत राशि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाए।
उपायुक्त ने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश देते हुए कहा कि कोई भी पात्र मामला लंबित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने पारदर्शी एवं नियमानुसार राहत राशि वितरण सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया।
बैठक में जिला कल्याण अधिकारी सीमा ने समिति के समक्ष अधिनियम के तहत दर्ज मामलों, राहत राशि वितरण तथा लंबित मामलों की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके बाद एजेंडे में शामिल विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से समीक्षा की गई।
डीसी अपराजिता ने पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज होते ही उसकी सूचना तत्काल जिला कल्याण विभाग को भेजी जाए, ताकि पीड़ितों को राहत प्रदान करने की प्रक्रिया बिना किसी विलंब के शुरू की जा सके।
बैठक में सीईओ जिला परिषद सुरेश राविश, डीएमसी कपिल शर्मा, एसडीएम संजय कुमार, सीटीएम कैप्टन प्रमेश कुमार, डीएसपी बीरभान, जिला कल्याण अधिकारी सीमा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। :::
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