कैथल, 13 अक्टूबर। कैथल पुलिस ने अवैध असला-अमुनेशन सप्लाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दो अलग-अलग मामलों में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान प्यौदा रोड, कैथल निवासी दीपक और गांव बालू निवासी अमरजीत के रूप में हुई है। पुलिस अधीक्षक मनप्रीत सिंह सूदन के निर्देशानुसार एंटी व्हीकल थेफ्ट स्टाफ और एंटी एक्सटोर्शन सेल की टीमों ने यह कार्रवाई की। दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा।
पहले मामले में दीपक गिरफ्तार, मनोज को सप्लाई किया था अवैध कट्टा
पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि पहले मामले में एंटी व्हीकल थेफ्ट स्टाफ प्रभारी एसआई मुकेश कुमार के नेतृत्व में एएसआई संदीप कुमार की टीम ने प्यौदा रोड, कैथल निवासी दीपक को गिरफ्तार किया है।
मामले के अनुसार, 28 अगस्त को एंटी व्हीकल थेफ्ट स्टाफ की एएसआई राममेहर की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर सेक्टर-18, कैथल स्थित पार्क से सुभाष नगर निवासी मनोज कुमार को काबू किया था। पुलिस ने उसके कब्जे से 315 बोर का अवैध देशी कट्टा बरामद किया था। इस संबंध में थाना सिविल लाइन में मामला दर्ज किया गया था।
पुलिस के अनुसार, आरोपी मनोज से पूछताछ के दौरान खुलासा हुआ कि उसे अवैध हथियार दीपक ने सप्लाई किया था। इसी आधार पर पुलिस ने दीपक को गिरफ्तार किया है।
दूसरे मामले में अमरजीत काबू, सौरभ उर्फ गोजा को दिया था हथियार
दूसरे मामले में एंटी एक्सटोर्शन सेल प्रभारी एएसआई तरसेम के नेतृत्व में एचसी महेंद्र की टीम ने गांव बालू निवासी अमरजीत को गिरफ्तार किया है।
पुलिस प्रवक्ता के मुताबिक, 11 अक्टूबर को एंटी एक्सटोर्शन सेल की एचसी देवेंद्र की टीम ने कैलरम से बालू रोड पर नहर पुल के पास गांव बालू निवासी सौरभ उर्फ गोजा को काबू किया था। पुलिस ने उसके कब्जे से 315 बोर का एक देशी पिस्तौल और एक जिंदा कारतूस बरामद किया था। इस संबंध में थाना कलायत में मामला दर्ज किया गया था।
पुलिस पूछताछ के दौरान सौरभ उर्फ गोजा ने खुलासा किया कि उसे यह हथियार और कारतूस अमरजीत ने उपलब्ध करवाए थे। इसके बाद पुलिस ने अमरजीत को गिरफ्तार कर लिया।
आरोपियों से पूछताछ जारी
कैथल पुलिस दोनों मामलों में अवैध हथियारों की सप्लाई से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार, दोनों गिरफ्तार आरोपियों को अदालत में पेश किया जाएगा और उनसे पूछताछ जारी है।
कैथल हरित | कैथल की ताजा खबरों और क्राइम न्यूज के लिए जुड़े रहें।


