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कैथल में 1 नवंबर से बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों के कटेंगे चालान: एसपी मनप्रीत सिंह सूदन

अक्टूबर में यातायात पुलिस चलाएगी विशेष जागरूकता अभियान, बाइक और कार सहित सभी वाहनों पर लागू होगा नियम

कैथल, 17 अक्टूबर 2026। कैथल जिले में वाहन चालकों को हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगवाना अनिवार्य होगा। एसपी मनप्रीत सिंह सूदन के अनुसार, 1 नवंबर से निर्धारित हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बिना पाए जाने वाले वाहनों के चालान किए जाएंगे। वाहन चालकों को नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए जिला यातायात पुलिस अक्टूबर माह में विशेष अभियान चला रही है।

कैथल ट्रैफिक पुलिस चला रही जागरूकता अभियान

एसपी मनप्रीत सिंह सूदन के निर्देशानुसार डीएसपी रमेश चंद्र और जिला यातायात थाना प्रभारी इंस्पेक्टर रमेश कुमार के नेतृत्व में यातायात पुलिस की टीम वाहन चालकों को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के महत्व और इसे लगवाने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दे रही है।

पुलिस का उद्देश्य है कि वाहन चालक 1 नवंबर से पहले अपने वाहनों पर निर्धारित HSRP लगवा लें, ताकि नियमों के उल्लंघन पर होने वाली चालान कार्रवाई से बच सकें। यह नियम बाइक, कार सहित सभी प्रकार के वाहनों पर लागू होने की जानकारी दी गई है।

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट से वाहनों की पहचान होगी आसान

डीएसपी रमेश चंद्र ने बताया कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट वाहनों की पहचान को अधिक सुरक्षित और आसान बनाती है। इन प्लेटों पर अंकित नंबर सीसीटीवी कैमरों की मदद से आसानी से पहचाने जा सकते हैं। इससे यातायात नियमों की निगरानी करने और नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों की पहचान करने में मदद मिलती है।

उन्होंने बताया कि वाहन चोरी होने की स्थिति में भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाहन की पहचान करने और उसकी तलाश में सहायक साबित होती है।

विशेष तकनीक से तैयार होती है HSRP

डीएसपी रमेश चंद्र के अनुसार, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट विशेष तकनीक से तैयार की जाती है। इसे सामान्य पेचकस की मदद से आसानी से हटाना या बदलना संभव नहीं होता। इससे वाहन की पहचान संबंधी सुरक्षा बढ़ाने में मदद मिलती है।

जिला यातायात पुलिस ने सभी वाहन चालकों से अपील की है कि वे निर्धारित समय से पहले अपने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाएं और यातायात नियमों का पालन करें।

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