कैथल, 6 अगस्त। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अपराजिता के निर्देशानुसार मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों—गुहला, कलायत, कैथल और पूंडरी—में दावे एवं आपत्तियों की सुनवाई के लिए सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों (AERO) के कार्यालय निर्धारित कर दिए गए हैं। प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए अलग-अलग अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, जो निर्धारित स्थानों पर सुनवाई करेंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी अपराजिता ने बताया कि जिले के मतदाता 30 अगस्त 2026 तक अपने संबंधित एईआरओ कार्यालय में पहुंचकर मतदाता सूची में नाम जोड़ने, संशोधन, विलोपन अथवा अन्य दावे एवं आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। सभी आवेदनों की सुनवाई मतदान केंद्रवार नियुक्त अधिकारियों द्वारा निर्धारित कार्यालयों में की जाएगी।
चारों विधानसभा क्षेत्रों के लिए सुनवाई व्यवस्था
प्रशासन ने गुहला, कलायत, कैथल और पूंडरी विधानसभा क्षेत्रों में मतदान केंद्रवार अधिकारियों और सुनवाई स्थलों का निर्धारण कर दिया है। संबंधित मतदान केंद्रों के मतदाता अपने निर्धारित कार्यालय में जाकर आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
गुहला विधानसभा
गुहला क्षेत्र में विभिन्न मतदान केंद्रों के लिए नायब तहसीलदार, बीईओ तथा विभिन्न राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के प्राचार्यों को सुनवाई अधिकारी नियुक्त किया गया है। सुनवाई जीएमएसएसएस चीका, जीएसएसएस चीका, भागल, भुन्ना, सीवन, भुंसला, बलबेडा, लदाना चाकू और खरकां सहित विभिन्न स्थानों पर होगी।
कलायत विधानसभा
कलायत विधानसभा क्षेत्र में तहसील कार्यालय कलायत, बीडीपीओ कार्यालय कलायत, राजकीय आईटीआई पिंजूपुरा, जीएसएसएस सिसमौर, सोंगल, जाखोली, जीएमएसएसएस राजौंद तथा जीएसएसएस किठाना सहित विभिन्न स्थानों पर सुनवाई की जाएगी।
कैथल विधानसभा
कैथल विधानसभा क्षेत्र के मतदाता लघु सचिवालय कैथल, नगर परिषद कार्यालय, राजकीय आईटीआई कैथल तथा क्योड़क, पाडला, दीवाल, शेरगढ़, कैथल और ग्योंग के राजकीय विद्यालयों में अपने निर्धारित अधिकारी के समक्ष दावे एवं आपत्तियां प्रस्तुत कर सकेंगे।
पूंडरी विधानसभा
पूंडरी विधानसभा क्षेत्र में बीडीपीओ कार्यालय ढांड, पीएम श्री राजकीय विद्यालय टीक, फरल, फतेहपुर, ट्योंठा, जीएमएसएसएस पूंडरी, बीडीपीओ मीटिंग हॉल पूंडरी, डीग तथा करोड़ा के विद्यालयों में सुनवाई की व्यवस्था की गई है।
समय पर करें आवेदन
जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी पात्र मतदाताओं से अपील की है कि यदि मतदाता सूची में किसी प्रकार की त्रुटि है या नाम जोड़ने, हटाने अथवा संशोधन की आवश्यकता है, तो 30 अगस्त 2026 तक अपने संबंधित एईआरओ कार्यालय में दावे एवं आपत्तियां अवश्य प्रस्तुत करें, ताकि अंतिम मतदाता सूची में सही जानकारी शामिल की जा सके।
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